वक़्फ़ बोर्ड के पढ़ो पढ़ाओ योजना को पलीता लगा रहे वक़्फ़ बोर्ड द्वारा खुद बन्द किये गये वक़्फ़ स्कूल, सवाल पर वक़्फ़ बोर्ड में सन्नाटा

Madhya Pradesh Waqf

मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड के मीटिंग हाल में प्रदेश क़ी समस्त ज़िला वक़्फ़ कमेटी अध्यक्षों क़ी बैठक गुरुवार 7 नवंबर को सम्पन्न हुई जिसमे दोपहर 2 बजे स्वागत एवं कार्यक्रम प्रारम्भ क़ी सूचना जारी करते कृषि भूमि क़ी नीलामी एवं स्थल निरीक्षण किये जाने, राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती, मीडिया एवं सोशल मीडिया का वक़्फ़ हित में उपयोग, वक़्फ़ सम्पति भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में मुआवजा राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में, प्रबंध कमेटी से सामंजस्य स्थापित कर चंदा निगरानी वसूली के सहयोग पर सुझाव एवं परिचर्चा क़ी गई।
इस बैठक का आयोजन एक सकारात्मक पहल के लिये आयोजित किया जाना अच्छी पहल है किन्तु जिन विषयो पर मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड एवं ज़िला वक़्फ़ कमेटी अध्यक्षो से इन विषयो के क्रियान्वयन पर परिचर्चा क़ी गई उन विषयो पर वक़्फ़ बोर्ड और ज़िला वक़्फ़ कमेटी स्वयं कितनी सजग, चैतन्य और फ़िक्रमन्द है इसका विश्लेषण इस बैठक के मूल विषयो को लेकर चिंतन प्रारम्भ हो गया है, बैठक में क़ी गई परिचर्चा पर वक़्फ़ बोर्ड स्वयं कितना सक्रिय है यह भी एक प्रश्नचिन्ह के रूप में उभरकर सामने आया है।
एक ओर तों वक़्फ़ बोर्ड वक़्फ़ सम्पति भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में मुआवज़ा राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपने ज़िला अध्यक्षो को कार्य करने कह रहा है तों वही मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 34 भोपाल दिनांक 25 अगस्त 1989 को प्राधिकार से प्रकाशित वक़्फ़ क़ी बेशक़ीमती सम्पति सरल क्रमांक 187 दरगाह बाबा कपूर शाह उर्फ़ बाबा गफूर शाह झिरिया वाले बाबा ग्राम मदनपुर मदनमहल पहाड़ी खसरा नंबर 61 में से रकबा 0.228 हेक्टेयर वक़्फ़ भूमि जो सैनिक सोसायटी कॉलोनी शहीद गुलाब सिंह वार्ड जबलपुर जिसकी कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार क़ीमत 4200₹ प्रति वर्गफुट निर्धारित है ऎसी बेशकीमती 24,451 वर्गफुट वक़्फ़ सम्पति नगर निगम जबलपुर मदनमहल वैली प्रोजेक्ट के नाम से तार फैंन्सिंग लगाकर 5 साल से ब्लात क़ाबिज़ है, वक़्फ़ क़ी इस बेशकीमती ज़मीन के अधिग्रहण के सम्बन्ध में मुआवज़ा राशि 10,30,72,200 ₹ दस करोड़ तीस लाख बहत्तर हज़ार दो सौ रूपये नगर निगम जबलपुर से प्राप्त करने में इस बैठक में कोई प्रस्ताव की अभ्यावेदन या कोई चर्चा इस बैठक का हिस्सा रही या औपचारिकता क़ी गई सवाल यह है क़ी मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड क़ी करोड़ो क़ी इस भारी भरकम राशि भू – अधिग्रहण के एवज़ क़ी मुआवज़ा राशि नगर निगम से कौन. कब और कैसे वसूलेगा यह एक सवालिया निशान है।
इसी प्रकार वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नंबर 222 मस्जिद आराबक्श टोरिया मोहल्ला भानतलैया जबलपुर ब्लाक नम्बर 1112 प्लॉट नंबर 124/1 वक़्फ़ सम्पति मस्जिद कुल रक़बा 10,718 वर्गफुट जो क़ी नेशनल हाईवे मेनरोड नगर निगम जोन क्रमांक 8 भानतलैया के ठीक सामने वक़्फ़ सम्पति भानतलैया मस्जिद क़ी ज़मीन पर मार्केट निर्माण के लिये कालम बीम डालकर मार्केट बन रहा है क्या इस नवनिर्मित हो रहें मार्केट के निर्माण क़ी मंज़ूरी मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड ने प्रदत क़ी है या वक़्फ़ के संरक्षण में वक़्फ़ भूमि पर यह अवैध निर्माण हो रहा है, क्या इस निर्माण के विषय में बैठक में कोई चर्चा हुई?
वक़्फ़ रेजिस्ट्रेशन नंबर 279 मस्जिद पीर चिराग अली शाह भालदारपुरा कमानिया गेट के पास दर्ज वक़्फ़ सम्पति कृषि भूमि खसरा नंबर 63 रकबा 0.101 खसरा नंबर 37 रकबा 2.574 खसरा नम्बर 69 रकबा 0.883 खसरा नंबर 72 रकबा 0.934 हेक्टेयर 4 किता = 4.492 हेक्टेयर =11 एकड़ 23 डिसिमल वक़्फ़ कृषि भूमि क़ी नीलामी एवं स्थल निरिक्षण इस आहूत बैठक में चर्चा हुई या नहीं?.
वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नंबर 225 एवं 226 मस्जिद, इमामबाड़ा छुट्टे मियाँ क़ी तलैया खटीक मोहल्ला जबलपुर का वक़्फ़ इमामबाड़ा व क़दीमी इमारत प्लॉट नंबर 83 में से 1225 व प्लॉट नंबर 182 में 415 फिट प्लॉट नंबर 98/1 में 1328 फिट एवं प्लॉट नंबर 72 में 1786 कुल रकबा 4754 में बनी वक़फिया बिल्डिंग क़ी आमदनी क्या वक़्फ़ मस्जिद छुट्टे मियाँ मस्जिद को मिल रही है या वक़्फ़ क़ी इस पूरी बिल्डिंग को अवैध क़ब्ज़ेदारो ने हथिया कर खुद क़ाबिज़ हो गये, इस अहम मुद्दे पर इस बैठक में अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही हेतु कोई सार्थक चर्चा हुई क्या?
वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नम्बर 237 मस्जिद पागलखाना घंटाघर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने ज़िला सत्र न्यायलय के बाजू कलेक्टरेट मेन रोड मस्जिद क़ी भूमि 18,408 वर्गफिट जिसका वास्तविक मूल्य कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार 22,08,96000 बाइस करोड़ आठ लाख छियानवे हज़ार रुपयों क़ी बेशकीमती वक़्फ़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते लोगो ने जबरिया क़ब्ज़ा किया है, इनसे एक रूपये क़ी भी आमदनी मस्जिद पागलखाना को प्राप्त नहीं हो रही है, अवैध क़ब्ज़ेदार ही मस्जिद कमेटी के सदस्य बनकर लूट खसोट मचाये है, इस बैठक में 22 करोड़ क़ी इस वक़्फ़ मिल्कीयत को अवैध अतिक्रमणकारियों के पंजे से मुक्त करवाने कोई प्रस्ताव कोई मसौदा कोई प्लानिंग वक़्फ़ के कर्णधारो ने बनाई या वक़्फ़ क़ी दोनों हाथों से खुली लूट यूँ ही बदस्तूर जारी रहेगी?
मदरसा हुसैनिया एजुकेशन सोसाइटी कोतवाली थाना के पास जबलपुर वक़्फ़ सम्पति प्लॉट नम्बर 99 में बनी शानदार 4630 वर्गफुट क़ी बिल्डिंग में कभी हुसैनिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित था उस चलते गर्ल्स स्कूल को बन्द कर दाऊदी बोहरा जमाआत का लंगरखाना किचिन बना दिया गया है, हैं वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नंबर 278 अनवर गंज इस्लामिया स्कूल हनुमानताल रकबा 1500 वर्गफिट पर शहर के मशहूर बीड़ी उद्योगपति अनवर खां मेहबूब कंपनी ने क़ौम क़ी मुस्लिम बच्चियों क़ी तालीम के लिये अपनी जायदाद वक़्फ़ करते मोहल्ले में ही मुस्लिम बच्चियों को तालीम हासिल करने स्कूल बना कर क़ौम के सुपुर्द किया पर अफ़सोस कुछ गैर पढ़ो ने वो स्कूल बन्द करवा दिया जो आज भी बन्द है।
वक़्फ़ बोर्ड पढ़ो पढ़ाओ का नारा देकर लोक लुभावने वादा कर बैठके रखकर एक दूसरे से अपने आप को फूल मालाओ से सम्मानित करवाते स्वयं आत्ममुघध हैं, हक़ीक़त यह है क़ी तालीम देने वाले क़दीमी चलते स्कूल बन्द करा दिये गये और वक़्फ़ बोर्ड गहरी नींद से बेदार होना ही नहीं चाहता, पढो पढ़ाओ के नारे को ज़मीनी हक़ीक़त में बदलने वक़्फ़ बोर्ड को वक़्फ़ के इन बन्द स्कूलों पर बड़ी संजीदगी से अमल करना होगा.
कई वक़्फ़ सम्पतियां जो जबलपुर ज़िलें में है अत्यंत चिंताजनक स्तिथि में है शायद वक़्फ़ बोर्ड को भी जानकारी न होंगी क़ी वक़्फ़ क़ी कई बेशकीमती जायदाद जो गजट नोटिफिकेशन और वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन में बाक़यदा रजिस्ट्रड है लेकिन हक़ीक़त में यह वक़्फ़ सम्पतिया लापता है गुम हो गई है जैसे वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नंबर 150 मुसाफिर खाना क़स्बा सिहोरा तहसील सिहोरा खसरा नंबर 52/1 में से 20 बाई 20=400 फुट जा मुसाफिर खाना गायब है, वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नंबर 166 क़ब्रस्तान ग्राम निगरी जो क़ी नागपुर हाईवे बरगी सुकरी रोड पर वक़्फ़ का 4 एकड़ क़ब्रस्तान वास्तव में गायब है जबकि वक़्फ़ रिकॉर्ड में बाक़ायदा मौजूद है, वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नंबर 210 मज़ारवाली साहब बगिया वाले सैय्यद बाबा गढ़ाफाटक निवाडगंज लापता है, वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नम्बर 262 मकान व दुकानात तीन बनाम शहीदे क़र्बला मोहल्ला रानीताल घाट कमानिया जबलपुर के नाम वक़्फ़ रजिस्टर्ड भूमि ब्लाक नंबर 6 प्लॉट नंबर 115 रक़बा 1515 वर्गफुट मेन मार्केट क़ी वक़फिया जायदाद गायब है, इसी तरह वक़्फ़ जायदाद मज़ार सैय्यद शाह मोहल्ला गलगला जबलपुर ब्लाक नंबर 99 कुल रकबा 1345 वर्गफुट मार्किट क़ी बेशकीमती वक़्फ़ जायदाद लापता है।
इन शिनाख्त शुदा वक़फिया जायदादो से मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड क़ी बेरुखी इस बात का सबूत है क़ी अंदर वक़्फ़ क़ी हिफाज़त के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे है क्यूंकि कहावत है क़ी मीठा – मीठा हप और कडूआ कडूआ थू क़ी नीति के चलते वक़्फ़ ज़िला जबलपुर करोड़ो अरबो रुपयों क़ी वक़्फ़ जायदाद से वंचित हो रहा है
मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड तों सिर्फ फायदे का क़ायदा ही जानता है वक़्फ़ अधिनियम, 1995 क़ी कुल 113 धाराओं में से वक़्फ़ बोर्ड क़ी पसंदीदा धाराएं सिर्फ 2 ही है एक धारा 72 जिसमे 7% चंदा निगरानी क़ी सख़्ती से वसूली होती है जिसकी आमद से बोर्ड चलता है और वक़्फ़ बोर्ड क़ी दूसरी पसंदीदा धारा है 67(2) बोर्ड के खिलाफ या बोर्ड को आईना दिखाने या बोर्ड क़ी नापसंद कमेटी को निपटाने के लिये बोर्ड के पास धारा 67(2) पसंदीदा हथियार है जो वो समय रहते इस्तेमाल करता रहता है, वो अलग बात है क़ी वक़्फ़ क़ी अंदर क़ी खबर वक़्फ़ के लोग ही बाहर तक छोड़ कर आते है।