जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर आरोपी को कानूनी सहायता प्रदान की गई
नई दिल्ली। जमीअत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने गुजरात में धर्म परिवर्तन मामले में पिछले तीन सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद मुस्लिम धर्म गुरु साजिद भाई पटेल की जमानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की दो सदस्यीय पीठ के जरिए मंजूर करने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी को लंबी कैद और मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी के आधार पर सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जमीअत उलमा-ए-हिंद की कानूनी सहायता समिति ने अध्यक्ष मौलाना Kbhi मदनी के निर्देश पर आरोपी साजिद पटेल के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की।